ट्रम्प ने 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप मामले में दर्जनों आरोपियों को माफ़ी दी

वाशिंगटन, 10 नवंबर (वार्ता) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आरोपी दर्जनों लोगों को माफ़ी देने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ट्रम्प के पूर्व वकील और न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर रूडी गिउलिआनी और व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज भी शामिल हैं। अमेरिका के पॉर्डन अटार्नी एड मार्टिन ने यह जानकारी साझा की है।

श्री मार्टिन ने रविवार देर रात सोशल मीडिया एक्स पर क्षमादान को प्रकाशित किया, “यह घोषणा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी लोगों पर हुए एक गंभीर राष्ट्रीय अन्याय का अंत करती है… मैं, डोनाल्ड जे. ट्रम्प, इसके द्वारा पूर्ण, संपूर्ण और बिना शर्त क्षमादान प्रदान करता हूं… इस (माफ़ी की सूची) में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: रूडोल्फ गिउलिआनी… मार्क मीडोज।”

दस्तावेज़ में आगे कहा गया है कि यह क्षमादान स्वयं श्री ट्रम्प पर लागू नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदेश पर 7 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे।

अप्रैल 2024 में अमेरिकी राज्य एरिज़ोना में एक ग्रैंड जूरी ने 2020 के चुनाव में कथित हस्तक्षेप के लिए श्री ट्रम्प के 11 करीबी सहयोगियों पर अभियोग लगाया, जिनमें श्री गिउलिआनी भी शामिल थे, जिन पर चुनाव में श्री ट्रम्प की हार को पलटने का कथित प्रयास करने का आरोप था।

मई 2024 में श्री गिउलिआनी पर उनके जन्मदिन समारोह के दौरान अभियोग लगाया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें जॉर्जिया चुनाव आयोग के दो कर्मचारियों को बदनामी और भावनात्मक परेशानी के लिए 148 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।

6 जनवरी, 2021 को ट्रम्प समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल परिसर में घुसपैठ की और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पक्ष में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के प्रमाणीकरण में देरी की।

तब से सैकड़ों लोगों पर दंगे से संबंधित अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। 6 जनवरी के हमले से संबंधित अपराधों के लिए 1,570 से अधिक प्रतिवादियों पर संघीय स्तर पर आरोप लगाए गए हैं।

2025 में अपने शपथग्रहण के तुरंत बाद श्री ट्रंप ने कैपिटल पर हमले के दोषी लगभग 1,500 लोगों को माफ़ी देने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से कई को रिहा होने के बाद भी वाशिंगटन, डीसी जाने या राज्य छोड़ने पर रोक लगा दी गई।

 

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