कादरी की पार्षदी समाप्त और 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक

इंदौर. संभाग आयुक्त ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने करने का आदेश जारी किया है. साथ ही कादरी को अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित किया है.

लव जिहाद के मामले में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को आज संभागायुक्त डॉ. सुदामा खाड़े ने पद से हटाने यानी पार्षदी समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए है. साथ ही डॉ. खाड़े ने कादरी पर पांच साल तक किसी तरह का चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है. शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पार्षद कादरी डेढ़ विरोधी गतिविधियों और नगर निगम की छवि धूमिल करने में लगे हुए थे. उक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम पार्षदों ने सभापति के समक्ष दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर मामला संभागीय आयुक्त को भेजा था. शिकायतों और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आयुक्त ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया. महापौर भार्गव ने उक्त फैसले पर मध्य प्रदेश शासन और संभाग आयुक्त का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं.

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