हत्या के प्रयास पर कारावास व जुर्माना 

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश नदीम खान की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपित जबलपुर निवासी रवि उर्फ रब्बू राजपूत, बृजेश सिंह राजपूत, हुकुम सिंह राजपूत व संदीप राजपूत का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ चारों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने 21 नवंबर, 2024 की रात्रि आठ बजे ग्राम इमलिया निवासी दीपांशु बर्मन और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया था। विवाद की वजह कचरा फेंकना थी। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने जानलेवा प्रहार कर दिया। इस वजह से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पनागर थाने में शिकायत की गई।

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अदालत परिसर में चाय के पेपर कप पर प्रतिबंध लगे

Sat Nov 8 , 2025
जबलपुर। राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच ने हाईकोर्ट व जिला अदालत परिसर में चाय के पेपर कप पर प्रतिबंध की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता प्रशांत तिवारी ने इस सिलसिले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शिकायत सौंपी है। जिसमें कहा गया है कि ताजा शोध के अनुसार पेपर कप घातक […]

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