मोबाईल लुटेरों को चार-चार साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवेन्द्र सिंह की अदालत ने मोबाईल फोन लूटने वाले आरोपी धर्मेन्द्र रजक व अद्दू उर्फ अल्तमस को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को चार-चार साल की सजा व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि फरियादी उदय राजभर 19 जुलाई 2020 को जब समाधान अस्पताल की कैंटीन से पैदल अपने घर जा रहा था, उसी समय रात्रि करीब नौ बजे के लगभग चार नंबर गेट के पास मोटर साइकिल सवार आरोपी धर्मेन्द्र रजक पिता भैयालाल व अद्द्ू उर्फ अल्तमस पिता मो. आबिद पहुंचे और आरोपी से उसका बीवों कंपनी का पंद्रह हजार रुपये कीमती मोबाईल छीनकर फरार हो गये थे। जिसकी शिकायत पीडि़त ने मदनमहल थाने में दर्ज करायी थी। मामले की सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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