मसूर और पीली मटर के आयात शुल्क में संशोधन

नयी दिल्ली 09 मार्च (वार्ता) सरकार ने आयात को विनियमित करने और घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मसूर दाल और पीली मटर पर आयात शुल्क में संशोधन करने की घोषणा की है।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च, 2025 को अधिसूचना जारी किया जो आठ मार्च 2025 से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने पिछली सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करके मसूर (दाल) पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पीली मटर को भी संशोधित शुल्क संरचना में शामिल किया गया है।

इस कदम से इन दालों का आयात अधिक किफायती होने की उम्मीद है, जिसका संभावित रूप से उपभोक्ताओं और घरेलू उत्पादकों दोनों पर असर पड़ेगा। ये संशोधन 8 मार्च, 2025 से प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या 17/2025-सीमा शुल्क, अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 7 दिसंबर, 2023 के तहत प्रावधानों की समय सीमा को 28 फरवरी, 2025 से बढ़ाकर 31 मई, 2025 कर दिया गया है।

 

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