
रीवा। न्यायालय में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले लिपिक को सिरमौर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जबलपुर से जारी विज्ञापन में नौकरी दिलाने के लिये ठगी की गई थी. फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा.
पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर सिरमौर थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही की गई. बताया गयाकि फरियादी अजीत कुशवाहा द्वारा थाना सिरमौर उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर आरोपी लिपिक मुनेंद्र नाथ त्रिपाठी पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम नागनपुर थाना लालापुर जिला प्रयागराज हाल लिपिक न्यायालय जेएमएफसी सिरमौर थाना सिरमौर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से तामिलकर्ता एवं भृत्त के पदों पर जारी विज्ञापन में नौकरी दिलाने के नाम पर 124000 रुपए की ठगी करने की रिपोर्ट लेख कराई गई. जिस पर थाना सिरमौर में धारा 318 (4) बीएनएस अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. दौरान विवेचना मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.
