सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी अवैध: हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी को अवैध करार दिया। इसी के साथ जिला पेंशन अधिकारी सागर को निर्देश दिया कि छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाई जाए। याचिकाकर्ता दमोह निवासी जयनारायण मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित कुमार चौधरी व रूपलाल चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दमोह से ड्राइवर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। एक वर्ष उपरांत जिला पेंशन अधिकारी ने 47 हजार 554 रुपये की रिकवरी निकाल दी। इसके विरोध में अभ्यावेदन का असर नहीं हुआ। इसलिए हाईकोर्ट आना पड़ा।

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