सीसीपीए ने दो कोचिंग संस्थानों पर लगाया जुर्माना

नयी दिल्ली, 01 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार कार्यकलापों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में लिप्त होने के लिए दो कोचिंग संस्थानों ‘दीक्षांत आईएएस’ और ‘अभिमन्यु आईएएस’ के खिलाफ आदेश पारित किया है और उन पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से आज बताया गया कि सीसीपीए ने दोनों ही मामलों में यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लिया जिनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के उनके परिणामों का श्रेय लेने वाले विज्ञापनों में किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन को देखते हुए, मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने ‘दीक्षांत आईएएस’ और ‘अभिमन्यु आईएएस’ के खिलाफ आदेश जारी किया है।
सीसीपीए ने उल्लेख किया कि ‘दीक्षांत आईएएस’ ने “यूपीएससी सीएसई 2021 में 200 परिणाम” का दावा करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किए थे , जिनमें सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें और नाम दिखाए गए थे लेकिन उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का खुलासा नहीं किया गया था। संस्थान कई अवसरों के बावजूद विश्वसनीय प्रमाणों के साथ इस दावे की पुष्टि करने में असमर्थ रहा।
‘अभिमन्यु आईएएस’ का मामला नताशा गोयल के एक अभ्यावेदन से पता चला कि संस्थान ने उन्हें अपना छात्र होने का झूठा दावा किया था और बिना अनुमति के उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया था।
सीसीपीए ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे किसी भी ऐसे मामले की तुरंत रिपोर्ट करें, जहां कोई कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में या प्रचार प्रयोजनों के लिए उनके नाम या तस्वीर का गलत उपयोग करता हो।

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