जबलपुर: न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी ऋचा बठेजा की अदालत ने चाकू से हमला करने वाले आरोपी सुशील केवट को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी सुशील को छह माह की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत को एडीपीओ अंजीता सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2025 को फरियादी पंचवटी मैरिज गार्डन में शिवहरे परिवार की शादी पार्टी में गया था।
जहां वह मंकी चौधरी, पवन उर्फ लल्लू चौधरी से खड़े होकर बाते कर रहा था। उसी समय अमित केवट, सुशील केवट व उनके दो अन्य साथी पहुंचे और पुरानी रंजिश पर फरियादी के साथ गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी सुशील केवट ने चाकू से हमला कर फरियादी के पैर की जांघ में गंभीर चोट पहुंचा दी थी। शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
