जबलपुर: न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी ऋषिराज मिश्रा की अदालत ने चाकू रखकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमने वाले आरोपी विनायक उर्फ मोनू झा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास व दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष एडीपीओं वर्षा मेहता ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि रांझी पुलिस ने 7 सितंबर 2023 को आरोपी विनायक उर्फ मोनू झा को सेंट जोसफ स्कूल के समप चंदन कालोनी से एक धारदार चाकू के साथ उस वक्त हिरासत में लिया था। जब वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
