
ग्वालियर। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाले 13 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है. सभी पर जुर्माना लगाया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू के प्रचार-प्रसार और स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ सोमवार को विशेष अभियान चलाया. इस दौरान कई दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
ग्वालियर सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के निर्देश पर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत जिले में 13 दुकानदारों पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई की गई. इन पर तंबाकू उत्पादों को गैरकानूनी तरीके से बेचने, प्रचार-प्रसार करने और स्कूलों के पास बेचने पर चालान किया गया. यह कार्रवाई दर्पण कॉलोनी, ठाठीपुर और मयूर मार्केट क्षेत्र में की गई. इस कार्रवाई दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ. सौरभ सिंघाई, जिला मीडिया अधिकारी आई.पी. निवारिया, फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर दिनेश निम, टीबी हेल्थ सुपरवाइजर कमलेश द्विवेदी और ठाठीपुर थाने का स्टाफ शामिल रहा.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि युवाओं को तंबाकू सेवन के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पादों का अत्यधिक उपयोग युवाओं में मुख कैंसर के मामलों को बढ़ा रहा है. समय रहते बचाव और नियमित जांच बेहद जरूरी है. उन्होंने दुकानदारों और धूम्रपान करने वालों से अपील की कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद न बेचें और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि अभी चालान की कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे एंट्री की कार्रवाई भी की जाएगी.
*क्या है कोटपा एक्ट*
कोटपा एक्ट 2003 का पूरा नाम है “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003”, भारत सरकार द्वारा पारित एक सख्त कानून है. इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन को रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाना और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है.
