अवैध खननः 55 करोड़ से ज्यादा वसूली के आदेश

इंदौर: शहर में अवैध खनन की वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. पिछले साल अवैध खनन को लेकर 55 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं करने के बाद शासन ने अब सख्ती बरतते हुए संबंधित खदान मालिकों और फर्मों से राशि वसूलने के आदेश दिए हैं.शहर के कई क्षेत्रों में अवैध खनिज (मुरम और गिट्टी) के खनन को लेकर प्रशासन ने विभिन्न खदान मालिकों और फर्मों पर भारी जुर्माना लगाया था. उक्त फर्मों ने प्रशासन द्वारा अलॉट की गई जमीन के अतिरिक्त अवैध रूप से गिट्टी-मुरम खोदकर बेच डाली थी.

इस पर प्रशासन ने पिछले साल अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाकर कई प्रकरण बनाए थे. कलेक्टर शिवम वर्मा ने अवैध खनन करने वाली फर्मों और खदान मालिकों से राशि वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं. राशि जमा नहीं करने पर सभी के विरुद्ध सख्ती से कुर्की और क्रेशर सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. एक साल में करीब 9 से ज्यादा लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया था. इसके लिए नोटिस भी दिए गए थे, मगर अवैध खनन करने वालों ने राशि जमा नहीं कराने पर शुक्रवार को इस संबंध में कलेक्टर ने जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिए हैं.
इन फर्मों से वसूली के दिए आदेश
– उषा चौहान 28.56 करोड़
– बालाजी स्टोन 16.64 करोड़
– मांगीलाल 5.90 करोड़
– अध्या हर्बल 3.24 करोड़
– संजय चौहान 3.67 करोड़
– दिनेश नागर 2.16 करोड़
– असलम उर्फ मुन्ना 48.48 लाख
– हरिनारायण 46.65 लाख
– सत्यम पटेल 32.45 लाख

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