
रायसेन। नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध पटाखों और कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत आदेश जारी करते हुए लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण, बिक्री, खरीदी और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश के पालन की निगरानी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी और पुलिस अधिकारी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
