जबलपुर:दमोह जिले के ग्राम सतरिया में मंदिर के अंदर ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर गंदा पानी पीने के मजबूर करने वाले पांच आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।
सरकार के द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की तरफ से प्रस्तुत की गयी। युगलपीठ ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के विरुद्ध की गयी कार्यवाही तथा एनएसए की कार्यवाही के तत्वों के संबंध में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक दमोह को 16 अक्टूबर की शाम तक हलफनामे के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।
