छतरपुर। 3 साल की मासूम बच्ची को आइसक्रीम देने के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
पीड़िता और उसके परिवार को 3 लाख रुपए की कानूनी रूप से मिली सहायता भी देने के आदेश।
सन 2023 में बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत आइसक्रीम वाले ने बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसके में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार और नाबालिक बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की धारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, न्यायालय ने चिन्हित मामला करार दिया था जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला अभियोजना। अधिकारी भी समिति के रूप में कार्य करते है।
इस मामले में मीडिया से बात करते हुए छतरपुर के जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने बताया कि छतरपुर की विशेष न्यायाधीश (पॉस्को कोर्ट) ने आरोपी को इस जघन्य कृत्य के लिए आरोपी माना और 27 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास और अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है घटना वर्ष 2023 वर्ष की और तभी से आरोपी जेल में बंद है।
