लायसेंस धारियों से लिया जायेगा घोषणा पत्र

जबलपुर: जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को प्रत्‍येक पटाखा एवं विस्‍फोटक लायसेंस धारी से इस आशय का स्‍व घोषणा पत्र लेने के निर्देश दिये हैं कि वे सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा प्रतिबंधित फटाकों को न बना रहे हैं, न परिवहन कर रहे हैं और न बेच रहे हैं। जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्र के दीपावली फुटकर पटाखा लायसेंस, बारह मासी पटाखा संग्रहण एवं विक्रय लायसेंस, बिनिर्माण लायसेंस तथा शासन द्वारा जारी लायसेंसियों के व्‍यवसाय स्‍थल का भौतिक सत्‍यापन कर यह घोषणा पत्र लेने के निर्देश दिये हैं।

ज्ञात हो कि डब्‍ल्‍यू पी (सी) अर्जुन गोपाल विरूद्ध केन्‍द्र शासन एवं अन्‍य में सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश में स्‍वास्‍थ के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

Next Post

आईआरसीटीसी मामला में लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई लोगों पर आरोप तय

Mon Oct 13 , 2025
नयी दिल्ली 13 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को कथित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ […]

You May Like