भिण्ड: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक, सामाजिक, आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके दौरान जिले के बाजारों एवं मार्गों में भारी भीड एकत्रित होगी।
इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन से कानून व्यवस्था तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प, यू-ट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किये जाने की संभावना बनी रहती है।
