ग्वालियर में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह पर कलेक्टर की पाबंदी, बिना अनुमति नही होगा आयोजन

ग्वालियर। कलेक्टर रूचिका चौहान ने जिले में आगामी त्योहारों, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही आयोजित किए जा सकते हैं। यदि आयोजन एक से अधिक अनुभागों में होता है तो इसके लिए अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर से लेना आवश्यक है।

*भड़काऊ सामग्री पर प्रतिबंध*

आदेश में कहा गया है कि किसी भी कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, होर्डिंग, झंडे या लेखन पर किसी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर ऐसे संदेशों को पोस्ट या फ़ॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित होगा।

कलेक्टर ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में प्रशासन उपरोक्त प्रतिबंध में छूट या शिथिलता देने का निर्णय प्रकरण विशेष में ले सकता है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

Next Post

बाड़े से किशोरी का अपहरण, फार्म हाउस में रेप

Fri Oct 10 , 2025
ग्वालियर। शहर के बीचों बीच महाराजबाड़ा से कार सवार दो बदमाशों द्वारा एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया जिन्होंने फार्म हाउस में ले जाकर उसके साथ कई बार रेप किया। रात भर दरिंदगी करने के बाद आरोपी उसे चंद्रवदनी नाका पर छोड़कर भाग निकले। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस […]

You May Like