जबलपुर: सेवानिवृत्ति के सात साल बाद रिक्वरी के आदेश जारी करते हुए राशि की कटौती किये जाने को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार की अपील को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने पूर्व में पारित आदेशानुसार अनावेदक को 6 प्रतिषत राशि के साथ कटौती की राशि लौटाने के आदेश जारी किये है।
सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि उप पुलिस महानिरीक्षक (खुफिया), पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्त उप निरीक्षक (एम) रामराव भीमटे की पेंशन राशि से 10 लाख 87 की वसूली के आदेश जारी किये थे। आदेशानुसार उसकी पेंशन से उक्त राशि की कटौती की गयी थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पेंशन से राशि की कटौती को अवैधानिरक मानते हुए 6 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश जारी किये थे।
जिसके खिलाफ उक्त अपील दायर की गयी है।युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अनावेदक जून 2017 में सेवानिवृत्त हो गया था। सेवानिवृत्ति के सात साल बाद सितम्बर 2024 में कटौती के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ अपील को खारिज कर दिया। युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेशानुसार ब्याज सहित राशि लौटाने के निर्देश जारी किये।
