जबलपुर: परिवहन विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करके चल रही बसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भी कई क्षेत्र में चेकिंग कर नियम तोड़ने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि बिना परमिट के चल रही एक स्कूल बस पर 59000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बिना फिटनेस, बिना बीमा,ओवरलोडिंग बस, बिना अग्निश्मन, बिना प्राथमिक उपचार और बिना वर्दी पहले चालकों पर कार्यवाही करते हुए कुल 10 वाहनों से 81500 रूपए का जुर्माना वसूला गया।
इन पर हुई कार्यवाही
आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी से मिली जानकारी के अनुसार बिना परमिट चल रही 1 स्कूल बस से 59 हजार रुपए चलान के अलावा, बिना फिटनेस वाली स्कूल 3 बसों से 15000 रुपए, बिना बीमा वाली 1 स्कूल बस से 5000 रुपए, बिना प्राथमिक उपचार के 2 बसों से 1000 रुपए, बिना अग्निशामक यंत्र 1 बस से 500 रुपए, बिना वर्दी पहने 2 बस चालक से 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया।
