न्यायाधीशगणों द्वारा किया गया बालकों को जागरूक

रीवा: आदर्श मॉडल स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जहा पर बालको को अधिकारो के बारे में बताया गया.शिविर के मुख्य अतिथि सुधीर सिंह राठौड ने बच्चों को लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पाक्सो अधिनियम में बालक/बालिकाओं के यौन शोषण करने वाले अपराधियों के लिये 3 वर्ष से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान है.

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीर कुमार मिश्र ने कहा कि बालको की सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण में उनका विकाश होना समाज का दायित्व है. अनेक बाल मित्रवत विधियां प्रभाव में हैं. जैसे किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो अधिनियम उन्होने बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारें में जानकारी दी.

लीगल एड. डिफेस के असिस्टेट अनीश कुमार पाण्डेय द्वारा विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई. कार्यकम का आभार प्राचार्य महेश कुमार तिवारी द्वारा किया गया. शिविर का संचालन विमलेश तिवारी ने किया. इस दौरान अध्यापक अध्यापिका व छात्र-छात्राये उपस्थित रहे

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