रीवा: शहर में टैम्पो-टैक्सी एवं व्यवसायिक वाहनो से वसूली का काम करने वाले ठेकेदार को नगर निगम ने अवैध वसूली की शिकायत पर अंतिम नोटिस दिया है. पूर्व में दी गई नोटिस के बाद भी ठेकेदार के कार्यप्रणाली में कोई सुधार नही हुआ. जिसको लेकर अंतिम नोटिस जारी की गई है.मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी, प्रो0 शुभम कुमार द्विवेदी तनय सुरेश द्विवेदी, 23/09 बड़ी दरगाह के पास अमहिया रीवा द्वारा नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत टैम्पो-टैक्सी एवं व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली किये जाने तथा अनुबंध का पालन नहीं किये जाने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी की गई है.
नोटिस मे लेख है कि ठेकेदार द्वारा पूरित अनुबंध एवं कार्यादेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए टैम्पो-टैक्सी एवं व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली लगातार की जा रही है. इस संबंध में ठेकेदार को संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया, किन्तु कृत्यों में कोई सुधार नहीं हो रहा है और न ही अनुबंध का पालन किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अनुबंध अनुसार निर्धारित स्थलों पर रेट सूची के फ्लैक्स बोर्डक्यों नहीं लगाएं गए, वसूली कर्मचारी निर्धारित ड्रेस एवं परिचय-पत्र क्यों नहीं लगा रहें हैं.
इसका उत्तर एवं उक्त राशिनियत समयावधि में जमा नहीं होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर, जमा अमानत राशि रू. 1867888.00राजसात की जाकर, आपके विरूद्ध अवैध वसूली किये जाने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा जुर्माना राशि एवं बकाया प्रीमियम की राशि की वसूली मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के अन्तर्गत चल/अचल सम्पत्ति से की जावेगी तथा ठेकेदार को नगर पालिक निगम रीवा के किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जावेगी.
