हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रीवा:सिविल लाइन थाना अन्तर्गत बांसघाट के पास हुई हत्या के मामले में उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश असरफ अली ने तीन आरोपियो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने की.

उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अगस्त 2023 को प्रेम सोंधिया रात 9 बजे परिचित की एक युवती को छोडऩे मोटर साइकल से बांसघाट जा रहा था. तभी कालेज चौराहा में आरोपी राजेन्द्र तिवारी, किशन सिंह, अमन गुप्ता स्कूटी से आए और प्रेम सोंधिया के मोटर साइकल के आगे लगा दिया और उसके साथ मारपीट की और धमकी देकर चले गए. इसके बाद प्रेम सोंधिया ने पूरी जानकारी अपने साथियों को दी. इसके बाद प्रेम सोंधिया युवती को लेकर बांसघाट मोड़ के पास पहुंचा उसी समय आरोपी पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी.

बचाव करने पहुंचे घनश्याम शर्मा के साथ भी आरोपियो ने मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया. जिसके बाद घनश्याम जमीन पर गिर गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची जहा उसे मृत घोषित कर दिया गया. आरोपियो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सिविल लाइन पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया. श्री मिश्रा ने बताया कि साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किये गये. जिसके बाद 19 वें अपर सत्र न्यायाधीश असरफ अली ने आरोपी राजेन्द्र तिवारी पिता राजकुमार तिवारी निवासी भेड़ाघाट जबलपुर, किशन सिंह पिता छविराज सिंह निवासी अटरिया लालगांव एवं अमन गुप्ता पिता पीताम्बर गुप्ता निवासी रघुनाथगंज थाना मनगवां को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया. दो आरोपियो को जेल भेज दिया गया. जबकि अमन गुप्ता जो कि जमानत पर था वह न्यायालय नही पहुंचा. जिसका गिरफ्तारी वारंट बनाया गया है और संबंधित मनगवां थाने को सूचना दी गई है.

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