
जबलपुर। नवरात्रि पर्व पर शहर के यातायात के सुचारू संचालन के लिए भारी वाहनों के प्रवेश एवं आवागमन को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके चलते अब रात 1 बजे के बाद ही बड़े और भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। भारी माल वाहक जैसे ट्रक, डंपर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाए जा रहे ट्रैक्टर को नगर निगम सीमा में प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश नवरात्र पर्व की समाप्ति तक लागू रहे
ईन वाहनों को यहां रहेगी छूट
आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा में प्रवेश के लिए दुग्ध वाहन, नगर निगम, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाले वाहनों को प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट प्रदान की गई है। करोंदा नाला से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र तक पूरे समय 24 घंटे वाहनों को नो एंट्री से छूट रहेगी। कटंगी एवं पाटन बायपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग तक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी।
