जन धन खातों की री-केवाईसी 30 सितंबर तक कराएं, ऐसा न करने पर खाता हो सकता है बंद

नई दिल्ली, 18 सितंबर 2025: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे होने पर सरकार ने खाताधारकों से 30 सितंबर तक अपने खातों की री-केवाईसी कराने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंक खाता खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका बैंक खाता निष्क्रिय (इनएक्टिव) हो सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत आ सकती है।

री-केवाईसी के लिए कैंप

जिन लोगों के खाते 2014-2015 में खोले गए थे, उन्हें री-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सरकारी बैंकों ने इसके लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए हैं। ये बैंककर्मी घर-घर जाकर भी लोगों की री-केवाईसी कर रहे हैं। अब तक लाखों लोग अपने खाते अपडेट करा चुके हैं।

जन धन खाते के फायदे

जन धन खाता कई फायदों के साथ आता है, जिसमें जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा, मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड और ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल है। इसके अलावा, खाते पर ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है, और सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में जमा होती है। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पता और पहचान का प्रमाण, और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।

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