यूनियन कार्बाइड मामला: कचरा विनष्टीकरण से निकली राख की टेस्टिंग रिपोर्ट पेश

जबलपुर। सरकार की तरफ से बताया गया कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से निकली राख की टेस्टिंग करवाई गयी है। उनके द्वारा टेस्टिंग की समीक्षा रिपोर्ट भी हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल के समक्ष पेश की गयी। सरकार की तरह से कहा गया कि राख के अन्य टेस्ट भी करवाये जाने है, इसके लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही थी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। जहरीले कचरे से 850 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है। एमपीपीसीबी से सीटीओ मिलने के बाद अलग लैंडफिल सेल में उसे नष्ट किया जाएगा। इस दौरान हाईकोर्ट में एक अन्य जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है। राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जपान व जर्मनी के पास है। हाईकोर्ट ने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य याचिका के साथ सुनवाई के आदेश जारी किये थे।

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी की तरफ से राख की पहली टेस्टिंग की समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए अन्य टेस्टिंग के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ तथा अधिवक्ता खालिद नूर फखरुद्दीन ने पैरवी की।

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