रेलवे महाप्रबंधक सहित अन्य से जवाब तलब, कर्मी से रिकवरी का मामला

जबलपुर: कैट के अवमानना याचिका पर न्यायिक सदस्य एके श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्य की पीठ ने महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय, डीआरएम कमल तलरेजा, वरिष्ठ डीपीओ सुबोध विश्वकर्मा, वरिष्ठ खण्ड अभियंता शशिकांत कुमार, वित्त अधिकारी रजनीकांत व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

जबलपुर निवासी अर्जुन सिंह यादव की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा, अंजना श्रीवास्तव व अभिमन्यु सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई। इतना ही नहीं रेलवे ने वेतन विसंगति बताते हुए उसके खिलाफ एक लाख 38 हजार रुपए की रिकवरी निकाल दी।

कैट ने 28 नवंबर 2023 को रिकवरी पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद विभाग ने 30 अप्रैल 2025 को कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो रहा है, इसलिए उससे रिकवरी कर ली जाए। इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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