
सागर। मध्य प्रदेश के सागर संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगरधा, विकासखंड बंडा के प्राचार्य एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक आर.के. रोहित को छात्रों की पुस्तकें अनाधिकृत रूप से कबाड़ी को बेचने के गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। ग्रामीणों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई कि प्राचार्य, आर.के. रोहित, उच्च माध्यमिक शिक्षक, एवं प्र. प्राचार्य, शास.मा.शाला मगरधा, विकास खण्ड बण्डा-सागर द्वारा संस्था के छात्रों की उपयोगी पुस्तकें अनाधिकृत रूप से कबाडी को बेची जा रही है।उक्त घटना को संज्ञान में लिया जाकर जॉच दल गठित कर जॉच कराई गई। जॉच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन अनुसार सुनील जैन जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं अन्य जनप्रतिनिधियों अभिभावकों, पिकअप चालक, और पंचनामा के आधार पर प्रतीत हुआ कि, पुस्तकों से भरे पिकअप पुस्तकें विक्रय हेतु कार्य की प्राथमिक तैयारी थी। उक्त घटना के कारण से विभाग, प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।
कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्राचार्य, आर.के. रोहित, उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है। उनका उक्त कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सागर संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने आर.के. रोहित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
