
भोपाल। ऐशबाग क्षेत्र में बने फ्लाईओवर को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट में बड़ा मोड़ आया है। सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई ठेकेदार कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान मैनिट के प्रोफेसर ने तकनीकी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री के बीच का बना है। कंपनी का तर्क था कि उन्होंने निर्माण कार्य सरकारी एजेंसी द्वारा स्वीकृत नक्शे और संशोधित जीएडी के अनुसार ही किया है।
सरकार की जांच कमेटी ने पहले ब्रिज में खामियों का हवाला देते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन युगलपीठ ने कहा कि ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई उचित नहीं होगी। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर निर्धारित की है।
