मकोका कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

मुंबई, (वार्ता) महाराष्ट्र के विशेष मकोका अदालत ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में शामिल दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा उपनगर में उनके कार्यालय के पास सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

गिरफ्तार आरोपियों प्रदीप थोबारे और सलमान वोहरा ने कथित रूप से मामले में आरोपियों को रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अभी भी फरार संदिग्धों की तलाश कर रही है जिनमें शुभम रामेश्वर लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर शामिल हैं।

याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष की यह दलील स्वीकार कर ली कि आरोपी अपराध में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे।

मुंबई अपराध शाखा ने कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शूटर, हथियार आपूर्तिकर्ता, फाइनेंसर और हत्यारों को रसद सहायता प्रदान करने वाले लोग शामिल हैं और जनवरी में कड़े मकोका अधिनियम के अंतर्गत एक बड़ा आरोपपत्र दायर किया है।

 

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