लोक अदालत में अधिभार में मिलेगी छूट

रीवा:नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर शनिवार को किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2024-25 तक के संपत्तिकर और जलकर बकाया भुगतान के अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विशेष छूट दी जाएगी. लोक अदालत का आयोजन नगर निगम कार्यालय के साथ साथ चारो जोन कार्यालयों में भी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक किया जावेगा.

सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को नोटिस देकर राशि जमा करने की सूचना दी गई है जो बकायादार लोक अदालत के माध्यम से सम्पत्तिकर व अन्य करों का भुगतान नही करेंगे उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही की जावेगी. निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया करों का निपटान करें, जिससे अधिभार के साथ वैधानिक कार्रवाई से भी बचा जा सके. लोक अदालत नगर पालिक निगम कार्यालय टाऊन हाल पर आयोजित होगी.

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