नयी दिल्ली, (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी ट्रिब्यूनल इस वर्ष दिसंबर के अंत तक सुनवाई शुरू कर देगा। जीएसटी परिषद की आज यहां हुई 56वीं बैठक में यह जानकारी दी गई।
इसमें बताया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल सितंबर के अंत तक यह अपील स्वीकार करना भी शुरू कर देगा। जीएसटी परिषद ने लंबित अपीलों को दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 तय की है।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी से संबंधित विवादों को अपीलीय स्तर पर सुलझाने के लिए गठित एक विशेष प्राधिकरण है। यह जीएसटी कानूनों के तहत द्वितीय अपील का और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है।
सरकार ने बताया कि जीएसटीएटी की प्रधान पीठ अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। ये उपाय विवाद समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा और इससे जीएसटी व्यवस्था के तहत विश्वास, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नयी दिल्ली में स्थित है।
गौरतलब है कि जीएसटी की अपील उच्च न्यायालय में होती है ।
