- छोटी कारों, टेलीविजन, फ्रीज, वाशिंग मशीन पर 18 प्रतिशत जीएसटी
- जीएसटी में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर शून्य कर
- छोटी कारों, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलों, बसों, एंबुलेंस पर कर 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत
- पान मसासल, सिगरेट गुटखा, जर्दा, तंबाकू और लग्जरी सामानों पर 40 प्रतिशत कर
- सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी शून्य होगा
- हानिकारक उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी में स्लैब में बदलाव नवरात्र के पहले दिन 26 सितंबर से लागू होंगे

