शराब दुकान विवाद: NHRC ने कलेक्टर और आबकारी आयुक्त को तलब किया 

भोपाल: राजधानी की पॉश अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंड पर अवैध शराब दुकान-कम-बार संचालित किए जाने का मामला गंभीर रूप ले चुका है। रहवासियों की लगातार शिकायतों के बावजूद आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अब यह मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने जानकारी दी कि 28 जुलाई 2025 को एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया था। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि भोपाल कलेक्टर शिकायत की जांच कर 15 दिन के भीतर कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीआर) प्रस्तुत करें। लेकिन 19 अगस्त को भेजी गई याद दिलाने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एनएचआरसी ने आबकारी आयुक्त और भोपाल जिला कलेक्टर को सशर्त समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली मुख्यालय में रिपोर्ट सहित उपस्थित होने का आदेश दिया है।

त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि दुकान बंद कर लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन करेगी।

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