7 माह में भी कार्रवाई नहीं होने पर बोरदेही टीआई निलंबित 

मुलताई।एक कंपनी द्वारा पीड़ित महिला के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 7 माह के भीतर अपराध दर्ज नहीं करना बोरदेही टीआई को महंगा पड़ा है।पुलिस महानिदेशक द्वारा तत्काल प्रभाव से मंगलवार को बोरदेही टीआई अरविन्द कुमरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में बताया कि पुलिस मुख्यालय, भोपाल की जन सुनवाई में आवेदिका कविता पाल (पंवार), निवासी जिला बैतूल द्वारा शिकायत की गई थी कि अनावेदक कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया है। उक्त शिकायत गंभीर प्रकृति की होने से पुलिस मुख्यालय भोपाल की शिकायत शाखा द्वारा पत्र कमांक/पु.मु. शिका0/4/2498/2025 दिनांक 5 फरवरी 2025 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल को जाँच एवं विधि सम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। मंगलवार 2 सितम्बर को आवेदिका कविता पाल (पंवार)ने पुलिस मुख्यालय भोपाल की जन सुनवाई के दौरान डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत हुई एवं गुजारिश की गई कि अभी तक उनके आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायत शाखा के अभिलेखों के अनुसार सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायतकर्ता को संतुष्ट बताकर बीते 13 मार्च 25 को उक्त शिकायत बंद कर दी गई। पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल से दूरभाष पर चर्चा कर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त शिकायत जाँच के अंतिम स्टेज में है, अपराध पंजीयन योग्य है। पुलिस मुख्यालय स्तर की जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत जिसमें स्पष्टतः अपराध घटित हुआ है, में करीब 7 माह पश्चात् भी अपराध पंजीबद्ध न करना गंभीर लापरवाही मानते हुए निरीक्षक अरविन्द कुमरे, तत्का० थाना प्रभारी गंज (वर्तमान थाना प्रभारी बोरदेही) जिला बैतूल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय, रक्षित केन्द्र, बैतूल रहेगा और बिना अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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