जबलपुर: बहुचर्चित धान फर्जीवाड़ा में आरोपी बनाए गए समिति प्रबंधक भैयाजी सिंह ठाकुर को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कुंडम पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने पर भैयाजी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया। हाईकोर्ट ने आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि साक्ष्यों व जांच रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।
गौरतलब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की खरीदी कर उसे ओपन मार्केट में बेचने के लिए फर्जी ट्रांसपोर्ट और फर्जी चालान बनाए गए थे। मामले के अनुसार किसानों को धान का पैसा मिला ही नहीं। मामले की जांच होने पर यह पाया गया कि फर्जी ट्रक चालान बनाकर फर्जी ट्रांसपोर्ट दिखाया गया था। दलील दी गई कि इस मामले में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है।
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