रायपुर, 26 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को गणेशोत्सव के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि इस बार त्योहार के दौरान सिर्फ पारंपरिक वाद्ययंत्रों की अनुमति होगी, डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
एएसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में डीजे बजाने पर रोक रहेगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी पूरी तरह वर्जित होगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति डीजे बजाने पर चालानी कार्रवाई होगी और यदि दोबारा वही वाहन पकड़ा गया तो उसे राजसात किया जाएगा। साथ ही, भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
वहीं रायपुर धुमाल डीजे संघ ने पुलिस के इस रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि डीजे बंद होने से उनके साथियों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ेगा। संघ के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा कि वे कम आवाज़ में डीजे-धुमाल बजाकर परंपरा निभाएंगे।
दरअसल गणेशोत्सव को लेकर शहर में प्रशासन और डीजे संचालकों के बीच खींचतान का माहौल है।
