अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया

कोलकाता (वार्ता) तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दायर किया।

न्यायमूर्ति सुगातो मजूमदार की पीठ ने गत 19 अगस्त को श्री बनर्जी को चेतावनी दी थी कि जवाब न देने पर एकपक्षीय आदेश जारी किया जा सकता है , हालांकि उनके वकील ने और समय मांगा, लेकिन अदालत ने 28 अगस्त की अंतिम समय सीमा तय की। श्री बनर्जी ने निर्देश का पालन करते हुए आज अपना प्रति-हलफनामा दाखिल किया।

मामले की अगली सुनवाई आगामी चार सितंबर को होगी।

श्री बनर्जी सुबह करीब 11 बजे अदालत पहुंचे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए करीब 15 मिनट तक रुके तथा औपचारिक रूप से अपना जवाब दाखिल किया।

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों ने उनका स्वागत किया और परिसर से निकलने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ तस्वीरें खिंचवायी।

यह मामला पिछले साल जुलाई में भाजपा उम्मीदवार अभिजीत दास (बॉबी) की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है, जो श्री बनर्जी से 7.1 लाख से अधिक मतों से हार गए थे। श्री बनर्जी को 10,48,230 वोट मिले थे, जबकि श्री दास को 3,37,300 वोट मिले थे, जिसने पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया।

श्री दास ने चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली और कदाचार का आरोप लगाया और नतीजों की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

गत अप्रैल में उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव संबंधी सभी सामग्री – जिसमें डेटा, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं – को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे।

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