सीहोर।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले पिता के मित्र आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया.
घटना के संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने बताया कि पीडि़ता की मां ने भैरूंदा थाने में 30 मई 24 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त दिनांक को शाम करीब 7 बजे उसकी 5 वर्षीय बेटी आंगन में खेल रही थी, तभी उसके पति का दोस्त धन्नालाल जाट आया व बच्ची से कहा कि चल हम दूध लेकर आते हैं और तुझे चीज दिलाने के बाद घर छोड़ दूंगा. यह कहकर धन्नालाल बच्ची को ले गया. जब कुछ देर बाद बच्ची को धन्नालाल वापस लेकर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की पर वह कहीं नहीं मिला. लेकिन रात साढ़े 9 बजे धन्नालाल बच्ची को लेकर आया. तब बच्ची ने अपनी मां को बताया कि धन्नालाल उसे लेकर पास के जंगल में ले…
