भोपाल कलेक्टर हाईकोर्ट में तलब


जबलपुर: मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने हाईकोर्ट व रेरा के पूर्व आदेश का पालन नदारद होने के मामले को गंभीरता से लिया। इसी के साथ अवमानना मामले में भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दे दिये है। इसके लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
अवमानना याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी भानु प्रताप सिंह की ओर से पक्ष रखा गया।

दलील दी गई कि अवमानना याचिककार्ता ने भोपाल की एक प्रापर्टी को लेकर रेरा से राहत चाही थी। रेरा ने उनके पक्ष में आदेश पारित करते हुए 70 लाख की वसूली के लिए आरआरसी जारी कर दी थी। जिसके निष्पादन की जिम्मेदारी कलेक्टर भोपाल की है। लेकिन कलेक्टर ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लिहाजाए मामला हाई कोर्ट आ गया था। पूर्व में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे। इससे पूर्व तलब भी किया था। लेकिन कलेक्टर का रवैया नहीं बदला। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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