कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, निर्माणकार्य हुआ तो उसे अवैध घोषित कर होगी कार्रवाई
चितरंगी : राष्ट्रीय राजमार्ग 135 सी यूपी के प्रयागराज से चितरंगी -सिंगरौली प्रस्तावित मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) में अधिग्रहण के लिए प्रकाशित भूमियों के क्र य-विक्रय, नामांतरण, बटनवारा एवं अंतरण पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 135 सी यूपी के प्रयागराज से चितरंगी -सिंगरौली प्रस्तावित मार्ग में करीब 32 गांव के से होकर सड़क गुजरेगी । जहां चितरंगी क्षेत्र 90 किलोमीटर सड़क है और इन्ही गांवों के भूमियों को अधिग्रहीत की जावेगी। प्रस्तावित उक्त मार्ग में धड़ाधड़ मकान बनाने का काम भी तेजी के साथ चल रहा था।
हालांकि प्रशासन अपने पद का दुरूपयोग करते हुये नियम विपरित भवनों के निर्माण कार्य पर रोक लगाने पर पूरी ताकत लगा दिया था। फिर भी हजारों की संख्या में प्रस्तावित मार्ग के संभावित भूमि के आराजियों में मकान बनने लगे। जहां उप खण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी के पत्रानुसार कलेक्टर ने कल 21 मई को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) का हवाला देते हुये अधिग्रहण के लिए 11 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजपत्र में प्रकाशित भूमियों के खसरा नम्बर के क्र य-विक्रय, नामांतरण, बटनवारा एवं अंतरण पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा देने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश संबंधित पत्र उप खण्ड अधिकारी चितरंगी, जिला पंजीयक सिंगरौली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी चितरंगी को भेजा गया है।