
भोपाल। राजधानी में बहुचर्चित मेंडोरी इलाके में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के मामले में आरोपी चेतन सिंह गौर की जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चेतन की 27 अगस्त तक की जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने आदेश में कहा है कि इस मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चेतन सिंह गौर इस तारीख को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट उसे अदालत में लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इस मामले में चेतन सिंह गौर की ओर से अधिवक्ता अनुराग गोहिल और ईडी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने मामले की पैरवी की. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया. कोर्ट ने चेतन की पत्नी और जुड़वां बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल को लेकर जमानत दी है. चेतन के परिवारजनों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और अस्पताल में चल रहे इलाज की स्थिति पर कोर्ट ने विचार किया. जिस पर कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर जमानत की अर्जी को स्वीकार किया है.
आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के साथी चेतन सिंह गौर पिछले कई महीनों से जेल में है. चेतन ने घटना में प्रयोग हुई कार को अपने नाम पर होने की बात को आयकर विभाग और ईडी की जांच के दौरान स्वीकार किया था. चेतन ने गोल्ड और कैश के बारे में यह संपत्ति सौरभ की ही होनी की जानकारी अधिकारियों को दी थी. घटना 19 दिसम्बर 2024 को सामने आई थी.
