
सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ थाना अंतर्गत ग्राम बेरखेडी के समीप मसुरयाई तिराहे पर सागर से इंदौर जा रही यात्री बस बीती रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमे कुछ सवारियो को चोटे आई। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से जांच मे लापरवाही सामने आने पर यात्री वाहन क्रमांक RJ09PA5085 फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में ऐसे समय तक के लिए रद्द किया गया, जब तक की वह (यान) मरम्मत न हो जाये और इस कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से उपयुक्त न मान्य कर लिया जाये। पुनः फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक उक्त वाहन को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि
दुर्घटना के पश्चात् मौके पर जाकर वाहन की जांच की गई, जांच में यह पाया गया कि वाहन चालक द्वारा उक्त बस को लापरवाहीपूर्वक संचालित कर यात्रियों का जीवन खतरे में डाल दिया था। उक्त यात्री बस के वाहनचालक को तत्काल नोटिस जारी कर उनको जारी ड्रायविंग लायसेंस को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19(क) के तहत् निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।
