जबलपुर: प्रयोगशाला मान्यता योजना की संशोधित शर्त को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कहा कि यह शर्त भारतीय प्रयोगशालाओं के मानक बढ़ाने के उद्देश्य से रखी गई है। बीना (सागर) स्थित वीनस परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला के मालिक ने इसे मनमाना बताते हुए आपत्ति जताई थी।
योजना में यह शर्त है कि प्रयोगशाला को परीक्षण के संबंधित क्षेत्र में आईएस, आईएसओ, आईईसी से मान्यता मिले और मान्यता प्रदाता संस्था एशिया प्रशांत या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन निगम की सदस्य हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान कानूनसम्मत है और मानक सुधार के लिए आवश्यक है।
