चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अधिकारियों की सूची खारिज की

कोलकाता, 07 अगस्त (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह घोषणा करने के एक दिन बाद कि राज्य प्रशासन चुनाव आयोग की सिफारिश पर चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई नामों की सूची को खारिज कर दिया।

चुनाव आयोग ने सोमवार रात राज्य सरकार को भेजे एक पत्र में तुरंत एक नई सूची भेजने का अनुरोध किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कई मोर्चों पर गतिरोध बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यह टकराव और भी बढ़ सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि जिन तीन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी वे आमतौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग रैंक के अधिकारी ही संभालते हैं। तदनुसार, राज्य सरकार ने तीन पदों के लिए नौ अधिकारियों की सूची आयोग को भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रस्तावित नौ में से एक भी व्यक्ति को ‘अनुमोदित’ नहीं किया और एक नयी सूची भेजने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार ने न केवल अधिकारियों के चयन के मामले में, बल्कि कथित तौर पर अपने मतदाता सूची डेटाबेस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को “अनधिकृत व्यक्तियों” के साथ साझा करने के लिए चार राज्य सरकार के अधिकारियों के निलंबन के मुद्दे पर भी आयोग को आड़े हाथों लिया है।

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव मनोज पंत को एक निर्देश भेजा है, जिसमें दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने में कथित अनियमितताओं के लिए चार चुनाव अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आयोग की इस कार्रवाई को राज्य की चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

इसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार अब आयोग के निर्देश को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुधवार को सार्वजनिक रूप से की गई इस घोषणा के बाद उठाया गया है कि उनका प्रशासन निलंबित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग के इस तरह की कार्रवाई करने के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

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