सुप्रीम कोर्ट ने ‘सांप के जहर’ विवाद मामले में यूट्यूबर एल्विश को दी राहत

नयी दिल्ली, 06 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने रेव पार्टियों में कथित तौर पर ‘सांप के जहर’ का इस्तेमाल के आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे पर बुधवार रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने इस इलाहाबाद उच्च के आदेश को चुनौती देने वाली यादव याचिका पर यह आदेश पारित किया। उन्होंने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है।

पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

एल्विश पर आरोप है कि वह रेव पार्टियां आयोजित कर उनमें विदेशी लोगों को भी आमंत्रित करता था, जहां मनोरंजन के दौरान सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता था।

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई में एल्विश के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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