
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में की गई अवैध भर्तियों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने डीन रहे डॉ. सलिल भार्गव पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता मनोहर सिंह को डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए योग्य मानने के बाद भी इंटरव्यू नहीं लिया गया। अदालत ने इसे अवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने यह भी पाया कि ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर गलत शपथ पत्र पेश किया गया था, जबकि प्रमाण पत्र डिजिटल और वैध था।
भर्ती प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण मानते हुए कोर्ट ने तीन माह में नई मेरिट लिस्ट बनाने और इंटरव्यू आयोजित करने का निर्देश दिया है। जुर्माने की राशि में से 80,000 मप्र पुलिस कल्याण कोष, 40,000 राष्ट्रीय रक्षा कोष, 20,000 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और 20,000 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करनी होगी। 90 दिन में जमा नहीं करने पर पुलिस आयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
