उर्वरक विक्रय लायसेंस निरस्त

रीवा।मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता गंगेव का उर्वरक विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम 2025-26 के तहत संबंधित विक्रेता के यहां से सिंगल सुपरफास्फेट का नमूना जांच में अमानक पाया गया था तदनुक्रम में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास यूपी बागरी द्वारा मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता का उर्वरक विक्रय लायसेंस निरस्त कर दिया गया है. उर्वरक के शेष स्कन्ध को 30 दिवस में विक्रय की अनुमति दी गयी है. नियत अवधि के अनुसार स्टाक का अधिग्रहण कर लिया जायेगा.

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