भोपाल। जिले में अब बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार, यह नियम कल 1 अगस्त से प्रभाव में आएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन केवल उन्हीं चालकों को ईंधन देंगे, जो सुरक्षा मानकों वाला हेलमेट पहने होंगे।
यह कदम जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हेलमेट की अनदेखी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि यह निर्देश जन सुरक्षा के हित में है और इससे जानमाल की हानि को रोका जा सकेगा।
यह प्रतिबंध 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित पंप संचालक या वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश आपातकालीन और चिकित्सकीय स्थितियों में लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
