नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही स्थगित करने की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की गुहार ठुकरा दी।
पीठ कहा कि निचली अदालत द्वारा मामले में आरोप तय करने से उनकी (यादव की) उच्च न्यायालय में दायर याचिका निरर्थक नहीं होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने की मांग की थी कि जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2004-2009 में ‘जमीन के बदले नौकरी’ के आरोप में श्री यादव और अन्य के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज किया था।
